विविध

लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में अन्तर(Difference between Lawyer, Advocate and Barrister in Hindi)

पूरे विश्व में रोजगार और सेवा के कई विभाग हैं जैसे शिक्षा विभाग,स्वास्थ्य विभाग,रक्षा विभाग आदि।ऐसा ही एक विभाग है न्याय विभाग । जो सभी विभागों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि अन्य विभाग में कार्यरत्त कर्मचारी या संस्था अपने अधिकारों तथा न्याय के लिए कानून की ही शरण में जाते हैं।

कानून की जानकारी प्राप्त करने के लिए LLB करना पड़ता है।इसका पूरा नाम Legum Baccalaures है यह लैटिन भाषा का शब्द है इसे Bachelor of law भी कहते हैं। इसकी पढ़ाई स्नातक के बाद 3 वर्ष या 12 वीं के बाद 5 वर्ष में किया जा सकता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षा या साक्षात्कार में कानून से जुड़े शब्द लॉयर,एडवोकेट और बैरिस्टर का अर्थ पूछ लिया जाता है।ये तीनों शब्द तो देखने एक से प्रतीत होते हैं लेकिन इनमें अन्तर है।

1- लॉयर(Lawyer):-
विधि स्नातक अर्थात LLB किया हुआ व्यक्ति जो कानूनी मामलों में सहायता और सलाह प्रदान करता है लेकिन उसको कोर्ट में केस लड़ने की अनुमति नही होती है,को लॉयर कहते हैं।

2-एडवोकेट(Advocate):-
जिसे अधिवक्ता,अभिभाषक भी कहा जाता है।वह विधि स्नातक अर्थात LLB किया हुआ व्यक्ति जो Bar Council of India(BCI) द्वारा आयोजित परीक्षा पास कर लेता है,को एडवोकेट कहते हैं।एडवोकेट को कोर्ट में खड़े रहने तथा कानूनी मामलों में पैरवी करने का अधिकार होता है।

3-बैरिस्टर(Barrister):-
जब कोई व्यक्ति कानून की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करता है तो उसे बैरिस्टर कहते हैं।

4-एडवोकेट जनरल(Advocate general)-हिंदी में इसे महाधिवक्ता कहते हैं।यह वह व्यक्ति(अधिवक्ता) होता है जो कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखता है।

5-अटॉर्नी जनरल(Attorney general):-हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। यह वह व्यक्ति(अधिवक्ता) होता है जो केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में अपना पक्ष रखता है।

6-सॉलिसिटर जनरल(Solicitor general):-अटॉर्नी जनरल के असिस्टेंट को सॉलिसिटर जनरल कहते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published.